मीडिया में बयान जारी कर रावत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 की वजह से संवैधानिक संकट की स्थिति थी, जिस कारण उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.
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