Gauri Lankesh Case: जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) और अन्य को नोटिस जारी किए तथा उनसे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर कविता की याचिका पर अपना जवाब देने को कहा.
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