न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और श्रम अदालत के आदेश को दरकिनार कर दिया और 12 जनवरी 1988 को हुई घटना के बाद आर सी श्रीवास्तव के खिलाफ आंतरिक विवाद जांच के बाद सुनाए गए सेवा से बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखा.
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