कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने सरकार (Governments) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केवल एक मुजावर (वह फ़कीर जो दरगाह का चढ़ावा लेता है) को स्वामी दत्तात्रेय को फूल चढ़ाने और 'नंदा दीप' प्रज्जवलित करने के लिए नियुक्त किया था.
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