पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर मित्तल ने अपने आदेश में कहा है कि नियम 134ए के तहत सभी निजी स्कूलों को सत्र 2021-22 में 10 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को दाखिला देना होगा.
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