Bihar News: प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि भागलपुर की तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर के 15 प्लॉट, 1.53 करोड़ रुपये से अधिक के फ्लैट, 42 बैंक खातों में जमा 5,05,02,511 रुपये की राशि और ठाकुर व उनके परिवार के सदस्यों की 12 अलग-अलग बीमा पॉलिसी के 26,00,123.39 रुपये के ‘समर्पण मूल्य’ को कुर्क करते हुए धनशोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है
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