बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने कहा कि पूर्व मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की याचिका इस योग्य नहीं है कि उसके आधार पर निदेशालय या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोका जाए.
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