केंद्र सरकार (central government) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court) को बताया कि उसने इस चरण में कोविड-19 टीका (Covid-19 vaccine) दिए जाने को अनिवार्य नहीं बनाया है. सरकार ने कहा है, ‘इसलिए, इस समय यह वांछनीय नहीं है कि करोड़ों नागरिकों के महामारी से बचाव के अधिकार का उल्लंघन करने की कीमत पर राष्ट्र हित के खिलाफ कदम उठाने का प्रयास करने वाले कुछ तत्वों के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाने में समय लगाया जाए.’ केंद्र द्वारा शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कहा गया है कि इस समय केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा ध्यान टीकाकरण अभियान पर होना चाहिए और लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.
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