सरकारी सूत्रों ने कहा कि विधेयक (Bill) में चुनाव (Election) से जुड़े विभिन्न सुधारों को शामिल किया गया है जिन पर लंबे समय से चर्चा होती रही है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची (Voter List) में नामांकन किसी व्यक्ति के आवेदन के आधार पर किया जाता है जो मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है और इस विधेयक में एक प्रावधान है जिसके तहत नया आवेदक पहचान के मकसद से अपने आवेदन के साथ स्वेच्छा से आधार संख्या दे सकता है.
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