Jharkhand Prevention of Lynching Bill 2021: विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित करने पर पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ऐसा दूसरा प्रदेश हो जाएगा, जहां मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर दोषियों के खिलाफ मृत्युदंड का प्रावधान होगा. इस विधेयक में अन्य सजाओं का भी उल्लेख है. प्रदेश सरकार का कहना है कि झारखंड के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है.
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