Jammu-Kashmir : प्रशासन ने जुलाई-2020 में 1971 का एक सर्कुलर भी वापस ले लिया था. उस सर्कुलर में सेना (Army) या अर्धसैनिक बलों के लिए किसी भी तरह के क्षेत्र का अधिग्रहण किए जाने से पहले जम्मू-कश्मीर गृह विभाग (Jammu-Kashmir’s Home Department) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था. जुलाई-2020 में ही प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर के दो कानूनों में संशोधनों को भी मंजूरी दी थी. ये कानून हैं- जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम-1970 और कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट-1988. इन कानूनों की वजह से सेना सामरिक इलाकों (Strategic Areas) में कंस्ट्रक्शन आदि नहीं कर पाती थी.
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