Court on Ahmedabad blast: कोर्ट ने अहमदाबाद में 26 जुलाई, 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 38 लोगों को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा है कि ये लोग निश्चित तौर पर मौत की सजा के हकदार हैं. ऐसे लोगों को अगर समाज में छोड़ दिया जाए तो यह आदमखोर तेंदुए की तरह खुला छोड़ने जैसा होगा. अदालत के इस फैसले की प्रति शनिवार से वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है. अदालत ने कहा कि उसकी राय में इन दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना उचित होगा, क्योंकि यह मामला ‘‘अत्यंत दुर्लभ’’ की श्रेणी में आता है.
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