DL News: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट (HC) ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नकली होने के आधार पर बीमा कंपनियां क्लेम (Insurance Claim) देने से इन्कार नहीं कर सकती है. कोर्ट ने मोटर दुर्घटना से संबंधित एक मामले में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस नकली होने के आधार पर बीमा कंपनी देय देने से बच नहीं सकती.
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