Jharkhand News: गुरुवार को 'झारखंड विधानसभा दल परिवर्तन पर सदस्यता से निरहर्ता के नियम 2006' में संशोधन बिल पारित कर यह निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी नागरिक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल-बदल की याचिका दायर कर सकता है. इस कानून के तहत अब राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी विधायक के पाला बदलने पर विधानसभा अध्यक्ष (Assembly Speaker) के समक्ष (सामने) शिकायत दर्ज करा सकता है.
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