राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर मच्छरों के प्रजनन को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने अरविंद केजरीवाल सरकार को यह निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि यदि मौके पर ही जुर्माना नहीं लगाया जाता है तो एक निवारक के रूप में जुर्माना लगाने की प्रणाली की प्रभावशीलता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और नियमों उल्लंघन करने वालों का सिर्फ चालान करने से अदालतों में ऐसे मुकदमों का बोझ बढ़ेगा.
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