आरटीआई (RTI) आवेदक ने सूचना के अधिकार के तहत 4 रुपए की बजाय 5 रुपए जमा कर दिए थे तो बिजली कंपनी के अफसर ने जानकारी देने से इंकार कर दिया. जबकि उन्हें सूचना मुफ्त में देनी थी. सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अधिकारी पर जुर्माना लगाया है.
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