उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिवादी द्वारा पूछे गये चार प्रश्नों में से दो सूचना के अधिकार कानून के तहत छूट के दायरे में आते हैं तो दो अन्य प्रश्न प्रथम दृष्टया इसी सिद्धांत के अनुरूप माने जाएंगे और इस तरह जिस निर्देश को चुनौती दी गयी है वह विरोधाभासी होगा.
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