कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु शहर की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को वापस लेने के पुलिस विभाग के फैसले को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, ‘‘इससे संविधान के निर्माताओं की रुह अपनी कब्र में कांप जाएगी. जीवन, अंग-भंग और स्वतंत्रता के अधिकार का इससे बड़ा उल्लंघन नहीं हो सकता है.’’
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