शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि ग्रीन जूलोजिकल रेस्क्य एंड रिहेबिलेशन सेंटर एक चिड़ियाघर और पंजीकृत संरक्षण केंद्र है. उसे विदेश से जानवारों को लाकर यहां रखने की अनुमति देने में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किसी तरह की कोई कानूनी गलती नहीं की है.
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