Accident Compensation: महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 19.68 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है. एमएसीटी के सदस्य एचएम भोसले ने मामले में याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया है.
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