रमेश नाइक ने 29 रुपये किराये के लिए बस कंडक्टर को 30 रुपये दिए, लेकिन जब उसने अपने 1 रुपये वापस मांगे तो उनका मज़ाक उड़ाया गया और वह 1 रुपया भी नहीं लौटाया गया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा यह ग्राहक का अधिकार है कि वह बकाया राशि प्राप्त करे, भले ही वह 1 रुपये ही क्यों न हो. इसके साथ ही कोर्ट ने बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC) को उस व्यक्ति को 3,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
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