दिशानिर्देश के मुताबिक प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल, रीसाइकिल करने, रीसाइकिल्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल और दूसरे इस्तेमालों को लेकर साफ जानकारी दी गई है. इसके बाद उत्पादकों, आयतकों, ब्रांड मालिकों, प्लास्टिक कचरे को रीसाइकिल करने वालों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीकृत पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
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