LGBTQIA News: राज्य सरकार की ओर से जारी इस आदेश पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एसके प्रभाकर ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें कहा गया है कि 'कोई भी पुलिस अधिकारी LGBTQIA समुदाय (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल) के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न में शामिल नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही इस कम्युनिटी के हित में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति के उत्पीड़न में भी शामिल नहीं होना चाहिए.'
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