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Wednesday, March 2, 2022

Supreme Court and Death Penalty: सजा-ए-मौत पाने वाले कैदी का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी, SC ने किए ये बदलाव

Supreme Court and Death Penalty: कोर्ट के 4 निर्देशों की सेट में प्रोबेशन अधिकारी की ओर से कैद के दौरान कैदी के व्यवहार से जुड़ी रिपोर्ट पेश करना भी शामिल था. आदेश में कहा गया था, 'हम जेल में याचिकाकर्ता की तरफ से किए गए कार्यों के बारे में जेल प्रशासन की एक रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख से पहले पेश करने की निर्देश देते हैं.' खास बात है कि बचन सिंह के मामले में यह सामने आया था कि कोर्ट को अपराध और अपराधी दोनों की जांच करना चाहिए. इसके बाद यह तय किया जाना चाहिए कि क्या मामले में मौत की सजा ही एकमात्र सही सजा है या नहीं. इसके अलावा इसे बढ़ाने और कम करने वाले कारकों पर भी जोर दिया गया था, जो मामले के तथ्य और हालात पर निर्भर हों.

Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.

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