सर्किल रेट जिला प्रशासन की ओर से जमीन, घर या फ्लैट की खरीद के लिए एक तय मानक रेट होता है, जिससे कम पर संपत्ति की खरीद या बिक्री नहीं की जा सकती. इसी रेट पर रजिस्ट्री होती है और प्रॉपटी की कुल कीमत का 5 फीसदी स्टांप शुल्क चुकाना पड़ता है.
Posted from: this blog via Microsoft Power Automate.
No comments:
Post a Comment